सरकार ने जारी किया आदेश फीस नहीं देने पर नाम काट सकते h निजी स्कूल
Covid 19 की vjah से पहले सरकार ने कहा कि निजी skool केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते h लेकिन अब निजी स्कूलों के पास अधिकार होगा कि वो बच्चे को स्कूल से भी निकाल सकते h सरकार ने अपना
वह आदेश उलट दिया है जिसके तहत निजी स्कूलों में अभिभावकों की तरफ से फीस जमा न करवाने पर न तो बच्चे का नाम काटा जा सकता था और न ही online शिक्षा से वंचित किया जा सकता था। जिला शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने आज इसकी पुष्टि की कि प्राइवेट स्कूल नियमानुसार फीस न जमा कराये जाने पर बच्चों के नाम काट भी सकते हैं और online शिक्षा से उन्हें वंचित भी कर सकते हैं।
COVID 19 महामारी फैलने व उसके कारण 25 march किये देशव्यापी lockdown के कारण आय में गिरावट होने या इसके लगभग खत्म हो जाने के कारण कई अभिभावक बच्चों की स्कूली फीस भरने में असमर्थ हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने अपने एक जून के आदेश में बिन्दु 9 के अन्तर्गत कहा था कि स्कूल की फीस न जमा कराने वाले बच्चों के न तो नाम काटे जा सकते हैं और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन नौ जून को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें बिन्दु 9 को समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने पुष्टि की कि शिक्षा विभाग के बाद वाले पत्र के अनुसार फीस न देने पर कार्रवाई की जा सकती है।
वह आदेश उलट दिया है जिसके तहत निजी स्कूलों में अभिभावकों की तरफ से फीस जमा न करवाने पर न तो बच्चे का नाम काटा जा सकता था और न ही online शिक्षा से वंचित किया जा सकता था। जिला शिक्षा अधिकारी धनपत राम ने आज इसकी पुष्टि की कि प्राइवेट स्कूल नियमानुसार फीस न जमा कराये जाने पर बच्चों के नाम काट भी सकते हैं और online शिक्षा से उन्हें वंचित भी कर सकते हैं।
COVID 19 महामारी फैलने व उसके कारण 25 march किये देशव्यापी lockdown के कारण आय में गिरावट होने या इसके लगभग खत्म हो जाने के कारण कई अभिभावक बच्चों की स्कूली फीस भरने में असमर्थ हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने अपने एक जून के आदेश में बिन्दु 9 के अन्तर्गत कहा था कि स्कूल की फीस न जमा कराने वाले बच्चों के न तो नाम काटे जा सकते हैं और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन नौ जून को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें बिन्दु 9 को समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने पुष्टि की कि शिक्षा विभाग के बाद वाले पत्र के अनुसार फीस न देने पर कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने जारी किया आदेश फीस नहीं देने पर नाम काट सकते h निजी स्कूल
Reviewed by Admin
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June 18, 2020
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